महाराष्ट्र में कोरोना के 2940 नए केस, मरीजों की कुल तादाद 65 हजार के पार, अब तक 2000 से अधिक की मौत

महाराष्ट्र में शनिवार (30 मई) को कोरोना वायरस (कोविड-19) के 2940 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 65,168 हो गई है। वहीं, राज्य में कोरोना से 99 लोगों की और मौत होने के साथ...

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महाराष्ट्र में कोरोना के 2940 नए केस, मरीजों की कुल तादाद 65 हजार के पार, अब तक 2000 से अधिक की मौत
Rakesh Kumar लाइव हिंदुस्तान टीम , मुंबई
Sat, 30 May 2020 9:49 PM

महाराष्ट्र में शनिवार (30 मई) को कोरोना वायरस (कोविड-19) के 2940 नए मामले सामने आए, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 65,168 हो गई है। वहीं, राज्य में कोरोना से 99 लोगों की और मौत होने के साथ ही मरनेवालों की कुल तादाद 2197 हो चुकी है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर अपने नियमित बुलेटिन में यह जानकारी दी।

वहीं, महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोविड-19 संक्रमण के सात नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है।अधिकारियों ने बताया कि नए मामलों में फ्रीजरपुरा, रतनगंज और मसानगंज के दो-दो संक्रमित मरीज है। जबकि सातवां मामला अंबा गेट का है। अधिकारी ने कहा, “मसानगंज जिले का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है जहां कुल 32 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 14 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं जबकि एक की मौत हो गई।” 

दूसरी ओर, महाराष्ट्र के नासिक जिले में कोविड-19 के 15 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 1,166 तक पहुंच गई। जिला प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार शुक्रवार (29 मई) रात 15 लोगों की जांच रिपोर्ट में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। जिले में अब तक कोविड-19 संक्रमण के कुल 1,166 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 763 मामले मालेगांव से हैं। नासिक शहर में 179 और जिले के अन्य हिस्सों में संक्रमण के 168 मामले पाए गए हैं। जिले में संक्रमण से अब तक कुल 61 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 48 मरीज मालेगांव के थे, जबकि आठ नासिक शहर और तीन जिले के अन्य हिस्सों के थे। आंकड़ों के मुताबिक जिले में अब तक कुल 786 लोग संक्रमणमुक्त हो चुके हैं।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना, बीड़ी-सिगरेट पीना दंडनीय अपराध घोषित
देश में कोविड-19 के सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र में आने पर राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, बीड़ी-सिगरेट पीने और तंबाबू उत्पादों के सेवन को दंडनीय अपराध बना दिया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने एक बयान में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि पहली बार इस नियम का उल्लंघन करन वाले को 1000 रुपए जुर्माना भरना होगा तथा एक दिन जनसेवा करनी होगी। मंत्री ने कहा कि दूसरी बार उल्लंघन करने पर व्यक्ति को 3000 रुपए जुर्माना भरना होगा और तीन दिन तक जनसेवा करनी होगी। उन्होंने कहा, ''उसके बाद जुर्माना 5000 रुपए होगा और पांच दिन जनसेवा करनी होगी।"

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